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पुरानी पेंशन : रिटायर्ड शिक्षक रामसिंह के पेंशन पर मंडराया खतरा,10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पेंशन का प्रावधान

 

पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बावजूद एलबी संवर्ग शिक्षकों को नहीं मिल रहा लाभ

रिटायर हो चुके शिक्षक रामसिंह के पेंशन पर मंडराया खतरा

2018 में शिक्षाकर्मी पद पर किए कार्य अवधि को शासन द्वारा शून्य घोषित करने से खड़ी हुई है समस्या

10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पेंशन का प्रावधान

प्रदेश के 1.80 लाख एलबी संवर्ग शिक्षकों के सामने मंडराया पेंशन का खतरा

ऐसे ही मामले में खड़गवां के बीईओ ने पेंशन प्रकरण बनाने से किया मना

पेण्ड्रा / पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बावजूद नियमों का पेंच फंसा दिए जाने के कारण एलबी संवर्ग के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 17 साल शिक्षकीय कार्य करके रिटायर होने वाले शिक्षक की सेवा को क्या शून्य मान लिया जाएगा और उसे पेंशन नहीं मिलेगा ? ऐसा ही सवाल उठ खड़ा हुआ है मरवाही ब्लाक के प्राइमरी स्कूल बेलबहरा (सिलपहरी) में पदस्थ रहे शिक्षक रामसिंह मराबी के सामने।

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की है लेकिन इसका लाभ एलबी संवर्ग के शिक्षकों को होता नहीं दिख रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पंचायत विभाग के शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन करने के बाद आदेश जारी कर संविलियन से पहले की सेवा अवधि को शून्य माना गया है। जबकि 1998 में भर्ती हुए शिक्षा कर्मियों की वर्ष 2018 में 20 साल नौकरी पूर्ण हो चुकी थी और उसी औसत में साल दर साल भर्ती होने वाले शिक्षाकर्मियों ने भी अपनी सेवाएं दी हैं।

मरवाही ब्लाक के रामसिंह मराबी की नियुक्ति वर्ष 2005 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई थी जो कि 17 वर्ष नौकरी करके 31 मई 2022 को रिटायर हो गए। इस बीच शासनादेश से 1 जुलाई 2018 को उनका संविलियन शिक्षा विभाग में हो गया। संविलियन के बाद उनकी नौकरी सिर्फ 4 वर्ष की हुई है जबकि कम से कम 10 वर्ष की नौकरी पूर्ण करने पेंशन देने का प्रावधान है। रामसिंह ने 17 वर्ष नौकरी किया है लेकिन संविलियन से पहले उसकी नौकरी अवधि को शून्य मानने के कारण उसके पेंशन को लेकर तकनीकी दिक्कत खड़ी हो गई है।

वर्तमान नियम के कारण एलबी संवर्ग के लगभग 50 हजार शिक्षक हो सकते हैं पेंशन से वंचित

पूरे प्रदेश में एलबी संवर्ग शिक्षकों की संख्या 1 लाख 80 हजार है। जिनमें से लगभग 50 हजार शिक्षक 2028 से पहले रिटायर हो रहे हैं इसलिए रामसिंह की तरह ही इन 50 हजार शिक्षकों के सामने प्रश्न खड़ा हो गया है कि इस अन्याय पूर्ण नीति से उनके भविष्य का क्या होगा ?

खड़गवां के बीईओ नियम का हवाला देकर पेंशन प्रकरण बनाने से किया मना

ऐसा ही मामला कोरिया जिले के खड़गवां ब्लाक में सामने आ चुका है जहां रिटायर हो चुकी सहायक शिक्षक एलबी राजकुमारी खटीक का पेंशन प्रकरण बनाने से इंकार करते हुए बीईओ ने लिखित जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ शासन संविलियन नियम के तहत 1 जुलाई 2018 से पहले की सेवा शून्य मान ली गई है इसलिए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण राजकुमारी खटीक का पेंशन प्रकरण नहीं बनाया जा सकता।

शिक्षाकर्मी नियमित कर्मचारी थे इसलिए उनकी सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए – जायसवाल

इस संबंध में कर्मचारी नेता सत्य नारायण जायसवाल ने कहा है कि पंचायत विभाग द्वारा भर्ती किए गए शिक्षाकर्मी नियमित कर्मचारी थे। शासन ने 2018 में शिक्षा विभाग में इनका संविलियन किया। पूर्व की सेवा को शून्य मानना असंवैधानिक है क्योंकि विज्ञापन जारी कर नया भर्ती नहीं किया गया था बल्कि पुरानी सेवा की वरिष्ठता के आधार पर संविलियन किया गया था। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट पदोन्नति प्रक्रिया में भी पूर्व की सेवा की वरिष्ठता को आधार माना गया है इसलिए पेंशन सहित सभी मामलों में पूर्व की सेवा की गणना किया जाना एलबी संवर्ग के साथ न्यायोचित होगा।

नियमानुसार पेंशन प्रकरण बनाया जायेगा – बीईओ

रिटायर हो चुके एलबी संवर्ग शिक्षक रामसिंह मराबी के मामले में मरवाही ब्लाक के बीईओ केआर दयाल ने कहा कि उनके सामने पेंशन प्रकरण आने के बाद वो शासन के प्रभावी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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