रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पौने चार लाख शासकीय कर्मचारियों के लियॆ पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है साथ ही नवीन अंशदायी पेंशन योजना के आहरण पर लगी रोक को हटा दिया है कर्मचारी अब विकल्प देकर दोनों में से कोई भी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।

संदर्भित वित्त निर्देश 1 के द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना
के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) राज्य शासन के कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने का
निर्णय लिया गया है। शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य
निधि की कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये है।
2/- संदर्भित पत्र कमांक 3 के द्वारा दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 के मध्य नियुक्त
शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने
के विकल्प का प्रावधान किया गया है। जिसके क्रियान्वयन हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के
अंतर्गत संदर्भित वित्त निर्देश क्रमांक 2 के द्वारा सेवानिवृत्ति / मृत्यु / सेवा त्याग के प्रकरणों में अंतिम
आहरण पर लगाई गई रोक को हटाया जाता है। कार्यालय प्रमुख द्वारा शासकीय सेवक से पुरानी
पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प प्राप्त करने के पश्चात्
ही आहरण की कार्यवाही की जाए ।


