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गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल की अपील पर सुनवाई जारी

गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ अफजाल की अपील पर सुनवाई जारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अपील पर गुरुवार को सुनवाई जारी रहेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की बहस को सुनकर दिया। गुरुवार को अभियोजन की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि अफजाल अंसारी की तरफ कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी किए जाने को भी इस मामले में आधार बनाया जा रहा है क्योंकि इसी हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया लेकिन इस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष ने अपील के माध्यम से चुनौती दी है। अपील विचाराधीन है, पेपर बुक तैयार हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने कुछ तकनीकी बिंदुओं को भी अपनी बहस का हिस्सा बनाया। समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवाई 23 मई को जारी रखने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया है।

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