छत्तीसगढ़ समाचार

पदोन्नति संशोधन घोटाला : शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हुआ पदोन्नति संशोधन घोटाला

शिक्षा विभाग के बाद अब राज्य में स्वास्थ्य विभाग में भी उसी तर्ज पर पदोन्नति के नाम पर किया गया घोटाला!

संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा शासन के नियमो की उड़ाई गई धज्जियां!

डॉ प्रशात श्रीवास्तव, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये संभाग रायपुर द्वारा विभीन्न पदो पर किये गये पदोन्नतियों मे व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई नियम विरूद्ध सैकडो संशोधनो की झड़ी!

अश्वनी सोनी

रायपुर/छत्तीसगढ़ में रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग दोनों ऐसे संभाग है जो राजधानी से लगे हुए संभाग है जहां पर सभी जनप्रतिनिधि और सभी सभी उच्च अधिकारियों का सभी विभागोंमें पैनी नज़र रहती है फिर स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया जो राज्य के शिक्षा विभाग के घोटाले से कम नही है स्वास्थ्य विभाग संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर द्वारा शासन और प्रशासन की आंख में धूल झोकने का काम किया गया है आपको बताना चाहूंगा कि संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये संभाग रायपुर द्वारा विभीन्न संवर्गो का वर्ष 2021 से आज दिनांक तक पदोन्नतियां की गई है, जिसमे भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार किया जाना पाया गया है ज्ञात हो कि विभीन्न संवर्गो के पदोन्नति हेतु संभाग स्तर पर वरीयता सूची जारी करते हुए विभागीय पदोन्नति डी.पी. सी. की बैठक आयोजित कर डी.पी.सी.समिति के समक्ष निर्णय लेकर रिक्त स्थानो एवम पद रिक्त होने के प्रत्याशा व अतिशेष पर पदोन्नति किया गया। जिसमे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पदोन्नति के स्थान में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नही होगा। जबकि संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर द्वारा डी.पी.सी. के द्वारा लिये गये निर्णयों को अनदेखा करते हुए डी.पी.सी. समिति के सहमति के बगैर डॉ प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा मनमानी करते हुए पदोन्नति स्थानो मे संशोधन आदेश जारी करना शासन के नियमो के विरूद्ध है। जिसको उनके द्वारा निडर होकर गलत पदोन्नति किया है इसके द्वारा किये गए हर पदोन्नति आदेशो मे संशोधन करना कही न कही भारी आर्थिक लेन-देन एवं व्यक्तिगत लाभ प्रतीत हो रहा हैं। ज्ञात हो की किसी भी कार्यालय मे पदों की वरिष्ठता 01/04 की स्थिति मे प्रकाशित किया जाता है लेकिन संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा मनमानी रूप से किसी भी माह मे वरिष्ठता सूची जारी कर विभिन्न पदों पर पदोन्नति दी गई है। नेत्र सहायक अधिकारियों के सीधी भर्ती को उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा व्यापम के माध्यम से भर्ती करने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक को निर्देश जारी किया गया था जिसमे किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ न मिलने के असार के चलते सीधी भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। संचालक स्वास्थ्य सेवाये द्वारा जारी 65 सीधी भर्ती के पदो पर धडल्ले से म.प्र. एवम विभिन्न राज्यो के विभीन्न प्राईवेट संस्थाओं के डिग्री के अधार पर पदोन्नतियां कर हर आदेश में डी.पी.सी के निर्णय को अनदेखा करते हुए अंधाधुन्ध संशोधन कर शहरी क्षेत्रो मे पदस्थापना दिया गया है ,जिसमे वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार की आंशका है । अन्य राज्य से लाये गये डिग्री भी संदेहास्पद है जिसकी सूक्षमता से जांच करना आवश्यक है जिसमे फर्जीवाडे की पूर्णतः संभावना है। जबकि छत्तीसगढ के मेडिकल कालेजो एवं विभीन्न शासकीय संस्थाओ से डिग्री लिए है उसे दर किनार कर दिया गया है। शासन के आदेशानुसार पहली प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रो मे रिक्तता पूर्ती करने की रही है लेकिन इनके द्वारा आदिवासी क्षेत्र मैनपुर, जिला गरियाबंद का पूर्णतः रिक्त करके रखा है जिससे आदिवासी ग्रामीण जन को नेत्र रोग संबंधी लाभ नही मिल रहा है। इसके शासन विरोधी रवैये के कारण पात्र लोग बेरोजगार होकर घुम रहे है। डॉ. प्रंशात श्रीवास्तव संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग रायपुर द्वारा वर्ष 2021 से आज दिनांक तक किये गये पदोन्नतियों का सुक्षमता से जांच कर शासन के नियमो का धज्जियां उडाने वाले संभागीय संयुक्त संचालक संभाग रायपुर एवं स्थापना लिपिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए किये गये नियम विरूद्ध संशोधन को निरस्त किया जाए,और डॉ प्रशान्त श्रीवास्तव के किये गए सभी संसोधनो की सूक्ष्म जांच करते हुए उनके सभी इंक्रिमेंट रोके जाये क्योंकि इनके द्वारा शासन के बनाये गए नियमो की धज्जियां उड़ाई है।

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