जशपुर। कमिश्नर सरगुजा शिखा राजपूत तिवारी ने प्राथमिक प्रधान पाठक पदोन्नति उपरांत पदस्थापना संशोधन में अनियमिता बरत कर ब्लॉक के 23 प्राथमिक शालाओं में एक की जगह दो -दो प्रधान पाठकों की पदस्थापना करने वाले जशपुर बीईओ पर जांच उपरांत बड़ी कार्यवाही करते हूये डिमोशन कर प्राचार्य बनाया है साथ ही विभागीय जांच 2023-24 जशपुर, दिनांक 21.08.2023 के साथ सहायक शिक्षक प्रा०शा० से प्रधान पाठक प्रा०शा० के पदोन्नति में की गई अनियमितता की जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जाँच कराया गया। जॉच प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2023 के निष्कर्ष अनुसार सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला में पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना एवं संशोधन पदस्थापना में भारी अनियमितता किया जाना प्रदर्शित होना पाया गया है प्रतिवेदित किया गया है तथा समिति द्वारा 23 विद्यालयों में डबल (Double) पदस्थापना जानबूझ कर भारी अनियमितता किया गया है।

समिति में सदस्य रहे श्री एम. जेडयू. सिद्दीकी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जशपुर जिला जशपुर का कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के सर्वथा विपरीत होने से श्री सिद्दीकी को आगामी आदेश पर्यन्त प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राचार्य, शा०बा० उ०मा०वि० आरा वि०ख० जशपुर के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की सत्यता की जॉच हेतु छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के उप नियम 5 (क) के तहत नियमित विभागीय जॉच संस्थित किया जाता है। जिसके लिए जिला विभागीय जॉच अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर को जॉच अधिकारी एवं उप नियम 5 (ग) के तहत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


