
बिलासपुर। प्रदेश के सहायक शिक्षकसे शिक्षक पदोन्नति उपरांत पोस्टिंग संशोधन आदेश निरस्तीकरण के विरूध्द सैकड़ों शिक्षकों के द्वारा निरस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बैच में न्यायधीश अरविंदसिंह चंदेल की पीठ ने सुनवाई की याचिका कर्ताओं के वकील ने जोरदार तर्क रखते हूये संशोधननिरस्तीकरण आदेश पर कोर्ट से रोक लगाने की माँग की न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनतेहूये सरकार से जवाब मांगा शासन कीओर से महाधिवक्ता नेजवाब पेश करने तीन सप्ताह का समय मांगा न्यायालय ने शासन पक्ष को समय बढ़ातेहूये निरस्तीकरण आदेश पर तीन सप्ताह केलिये यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया साथ ही सुनवाई अगली तिथि 13सितंबर घोषित किया।


