सारंगढ़। जिलाकार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ – बिलाईगढ़ (छ.ग.) का पत्र क्र.
/ 1590 / जिशिअ / गोप. शिका. जांच/2022-23 सारंगढ़ – बिलाईगढ़, दिनांक 17.04.2023 द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर श्री चोखलाल पटेल, शिक्षक(एल.बी.) शा.पू.मा.शाला हरदी वि.ख. सारंगढ द्वारा कार्यालयीन कक्ष में उपस्थित होकर जोर-जोर से चिल्लाकर जिला शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया । कार्यालय द्वारा परीक्षण किये बिना सुश्री सुचिता केरकेट्टा को कार्यभार ग्रहण कराने का दबाव बनाया गया तथा यह कहा गया कि जो करना है कर लेना, गाली-गलौच के साथ ऐसे दो तीन अधिकारी देख लिए है” कहकर कार्यालय के बाहर अपने साथियों के साथ हंगामा किया गया एवं शासकीय कार्य को बाधित किया गया । जिला शिक्षा अधिकारी “अनुसूचित जाति वर्ग को
महिला अधिकारी” है जिससे दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता से अपने शिक्षक कर्मचारियों को भड़का कर जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कर्मचारियों को एकत्र कर धरना आन्दोलन एवं प्रदर्शन किया गया ।
अतः श्री चोखलाल पटेल का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 को कण्डिका 3 के विपरीत होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्ष अधिकारी कार्यालय सारंगढ़ नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


