रायपुर। राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र मे पदस्थ कर्मचारी यो को बाहर स्थानांतरण पर रोक लगा दी है इस संबंध मे GAD ने अध्यादेश जारी कर दिया है
अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेष उपबंध इन नियमों में अथवा
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश निर्देश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य शासन द्वारा
अधिसूचित, अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर संभाग / सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा
एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला के व्यापक विकास के लिए उक्त जिलों / संभाग में लोक सेवाओं में तृतीय / चतुर्थ श्रेणी
के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति / संविलियन / संलग्नीकरण,
जिला स्तरीय पदों पर जिले के एवं संभाग स्तरीय पदों पर संभाग के बाहर नहीं किया जायेगा।”


