
रायपुर। राज्य सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के यात्रा भत्ते मे 50 % की बढ़ोतरी की है इस संबंध मे संचालक समाज कल्याण विभाग ने माँगी गई एक मार्गदर्शन के उत्तर मे आदेश जारी कर बताया है की संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके कार्यालय में पदस्थ श्री
नवरतन गोंड़, चौकीदार द्वारा दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वाहन भत्ते की
मांग के आधार पर विभागीय आदेश दिनांक 16.09.2010 द्वारा दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारियों के
लिए स्वीकृत वाहन भत्ता दिनांक 01.09.2010 लागू किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक
को पूर्व से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है अथवा नहीं हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।
उपर्युक्त अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 16.09.2010 द्वारा दिव्यांग शासकीय
सेवकों / शिक्षाकर्मियों को दिनांक 01.09.2010 से बढ़ी हुई दर पर वाहन भत्ता का भुगतान किये
जाने की स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 325 / C-31154 / वि / नि / चार / 2005 दिनांक
17.08.2010 द्वारा स्वीकृति दिये जाने के आधार पर दिया गया है।
उक्त आदेश अनुसार पात्र अधिकारियों / कर्मचारियों को वाहन भत्ता का भुगतान
किया जाना है एवं आज पर्यन्त आपके द्वारा श्री नवरतन गोंड़ को वाहन भत्ता का भुगतान नहीं
किया गया है, जो कि शासन के निर्देशों एवं अधिनियम का प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी
तारतम्य में विभागीय आदेश दिनांक 18.02.2015 द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के वाहन भत्तों की
दरों में दिनांक 01.01.2015 से 50 प्रतिशत वृद्धि की स्वीकृति प्रदान गया है, जिसके आधार पर
पूर्व निर्धारित न्यूनतम दर रूपये 300/- एवं अधिकतम दर 500/- में क्रमशः रूपये
450 /- तथा 750 / – प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
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अतः आपके द्वारा प्रेषित मार्गदर्शन पर अपने वरिष्ठ कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर
नियमानुसार वाहन भत्ता का भुगतान करना सुनिश्चित करें।


