रायपुर। बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त जिले एवं बिलासपुर संभाग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के उद्भूत होने वाली रिक्तियों को संभाग / जिले के स्थानीय निवासीयो को प्राथमिकता वाली अधिसूचना सरकार ने निरस्त कर ज्ञात हो की हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ मे इस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
प्रति,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत),
छत्तीसगढ़।
विषयः- Legal Opinion order dated 12.05.2022 passed in W.P. (S) No. 4805/2020 (Umesh
Kumar Srivas & another Vs. State of C.G. & others); W.P.(S) No. 16/2021 (Sushant
Shekhar Dharai & other Vs. State of C.G. & others); W.P.(S) No. 143/2022 (Janu
Vaishnav & other Vs. State of C.G. & others);
उपरोक्त विषयक याचिका प्रकरणों में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
बिलासपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2022 में बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के
अन्तर्गत आने वाले समस्त जिले एवं बिलासपुर संभाग के तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के
उद्भूत होने वाली रिक्तियों को संभाग / जिले के स्थानीय निवासी से भरे जाने के संबंध में
जारी अधिसूचना कमांक एफ 1-1 / 2012 / 1-3 दिनांक 17.01.2012 एवं तत्संबंध में
समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के विपरीत
होने के कारण निरस्त किया गया है।
2/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WPS No.
1081/2020 नन्दकुमार गुप्ता एवं 140 अन्य विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं 02 अन्य तथा 06
अन्य याचिका प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 की छायाप्रति पालनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। (मान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक
12.05.2022 सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.gad.cg.gov.in में अपलोड किया
गया है)
उक्त निरस्त आदेश सामान्यप्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह ने जारी की


