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राज्य कर्मचारियों, शिक्षको ने मांगा 10% मंहगाई भत्ता,,।दीपावली के पहले दे सरकार ।

राज्य कर्मचारियों, शिक्षको ने मांगा 10% मंहगाई भत्ता,,।दीपावली के पहले दे सरकार ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ ने बयान जारी कर राज्य सरकार से प्रदेश के कर्मचारियों को शीघ्र 10% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है,,संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा आज जारी किए 4% भत्ते का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों एवम पेंसनरो को 4%भत्ता की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले केंद्र से 10%पीछे हो गए है वही अन्य राज्यो से भी 6 से 8% पीछे रह गए है । श्री तिवारी ने मुख्य मंत्री भूपेश बघेल से दिवाली एवम राज्योत्सव के अवसर पर पिछले तीन वर्षो से राज्य एवम केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ता की दरों अंतर समाप्त किया जाना चाहिए ।संघ के रोहित साहू, भरत तंबोली , देवीप्रसाद ध्रुव, उमेश साहू ,मंगल मूर्ति सोनी,शत्रुघ्न यादव ,गणेश चंद्राकर ,छवि राम साहू,संतोष विश्वकर्मा ,गिरीश वर्मा, प्रकाश साहू लोचन साहू अरविंद चंद्रवंशी प्रेमशंकर ध्रुव, पंकज दुबे,छवि वर्मा,सहित तमाम पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक , कर्मचारी आज देश भर के सभी राज्यों के कर्मचारियों से कम भत्ता पा रहे हैं,संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त महासंघ के पदाधिकारियों से हुए समझौते के मुताबिक मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिवाली के अवसर पर 6% महंगाई भत्ते का भरोसा दिया था तथा गृह भाड़ा भत्ते के सातवे वेतनमान के अनुसार पुनरीक्षण पर मुख्यसचिव अमिताभ जैन से चर्चा हुई थी ,किंतु अब तक घोषणा नही की जा सकी है ,संघ पदाधिकारियों नंद कुमार सिन्हा,हरिशंकर बांसवार,बुद्धेश्वर ध्रुव , कन्हैया यादव बृज भान सिंह जगत आर डी निराला तीरथ नारायण बंजारे ,मोतीलाल वर्मा ने दिवाली के अवसर पर 6% तथा राज्योत्सव पर 4% महंगाई भत्ता दे कर राज्य तथा केंद्र व अन्य राज्यो के कर्मियों के भत्ते में अंतर समाप्त करने की मांग की है । संघ ने आरोप लगाया है कि मंहगाई भत्ता रोक कर सरकार पदोन्नति ,क्रमोन्नति ,समयमान वेतनमान,जैसे मुद्दों से कर्मचारियों का ध्यान भटकाने में कामयाब रही है घोषणा पत्र में उल्लेखित कर्मचारियों के मामले भी क्रियान्वित नही किए जा सके है ,पुरानी पेंशन भी शिक्षको प्रधान पाठको ,के लिए तभी लाभकर होगी जब प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए ।

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