गरियाबंद। मैनपुर जनपद पंचायत में सन 2008-09में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाले 11शिक्षकों को गरियाबंद प्रथम श्रेणी न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन की अदालत ने बड़ी सजा सुनाई है फर्जी BED,DED प्रमाणपत्र पाए जाने के आरोप सिद्ध होने पर 3-3 साल की सजा और एक एक हजार की जुर्माने की सजा सुनाई है।

फर्जी दस्तावेज के संबंध में प्रार्थी कृष्णकुमार साहू ने मैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिस पर फैसला आया है।


