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आज़म ख़ान को दस साल की सजा-

 

रामपुर। सपा नेता आजम खान को मुकदमा अपराध संख्या 556/2019 अंतर्गत धारा 452, 392, 504, 506, 120 बी आईपीसी में आजम खान एवं एक अन्य को न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2024 को दोषी करार कर दिया गया था,जिसमें आजम खान को न्यायालय द्वारा आज 10 वर्ष की सजा और 14 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है !!