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    बिलासपुर।  उच्च न्यायालय से संस्कृत  विषय के यूडीटी प्रमोशन में रोक के चलते बस्तर  संभाग के स्थगन के बाद बिलासपुर जेडी ने काउंसिलिंग निरस्त कर दी है ज्ञात हों की 

    हिन्दी और संस्कृत के पद को अलग किए बिना हिन्दी टीचर की काउंसिलिंग करने पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने कल 2 मई को कानूनी नोटिस जारी किया था जिसके बाद  संयुक्त संचालक  ने 4 और 5 मई को हिन्दी शिक्षकों  काउंसिलिंग आगामी आदेश तक निरस्त  कर दी है  अधिवक्ता ने नोटिस में बोला था कि यह प्रकरण हाईकोर्ट लंबित हैं और प्रमोशन पर रोक है l काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी जाती तो अवमानना की कार्यवाही की जायगी क्योंकि वर्तमान में दोनों विषय का संयुक्त सेटअप हैं और संस्कृत में प्रमोशन पर रोक है इसलिए यदि हिन्दी में प्रमोशन होता हैं तो संस्कृत के पद भी प्रभावित होंगे और स्थगन आदेश की अवहेलना होगी l