रायपुर। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों के बीच चल रही असमंजस के बीच विधानसभा में बीजेपी सदस्य शिवरतन शर्मा के प्रश्न का जवाब देते हुये शिक्षामंत्री प्रेमसाय टेकाम ने बताया की वे शिक्षक जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम बची है उन्हें पुरानी पेंशन की पात्रता नहीं होगी।
11. (क्र. 592 ) श्री शिवरतन शर्मा: क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन योजना में शिक्षक एल. बी. संवर्ग की सेवा गणना किस दिनांक से
की जा रही है? (ख) यदि उनकी सेवा की गणना संविलियन दिनांक से की जा रही है तो उन्हें शासकीय अनुदान और
लाभांश किस दिनांक से किस दिनांक तक जमा करना है? (ग) संविलियन उपरांत मृत शिक्षक एल. बी. संवर्ग के लिए
परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है किंतु 2028 से पहले सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षक एल.बी. संवर्ग
के लिये पुरानी पेंशन का प्रावधान नहीं होने के क्या कारण है? (घ) इसके संबंध में शासन द्वारा कब-कब, कौन-कौन
से आदेश जारी किये गये हैं, आदेश प्रति सहित जानकारी प्रदान करें?
आदिम जाति विकास मंत्री ( डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) (क) राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी पुरानी पेंशन
योजना में शिक्षक एल. बी. संवर्ग की सेवा गणना शिक्षा विभाग में संविलियन दिनांक से की जा रही है। (ख) जी हाँ, उन्हें
शासकीय अनुदान और लाभांश संविलियन दिनांक से सेवानिवृत्ति / मृत्यु दिनांक तक जमा करना है। (ग) जी हाँ,
संविलियन उपरांत मृत शिक्षक एल. बी संवर्ग के लिए परिवार पेंशन के रूप में पुरानी पेंशन का प्रावधान है। संविलियन
उपरान्त वर्ष 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक एल.बी. संवर्ग छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के
तहत 10 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण नहीं करने के कारण पेंशन हेतु पात्र नहीं होंगे।


