रायपुर। कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए लक्ष्मीकांत तिवारी का जमानत आवेदन विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने बुधवार को खारिज कर दिया बचाव पक्ष की ओर से मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था विशेष न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई ईडी की ओर से जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि- ईडी जांच में उनके पास से कैश, ज्वेलरी के साथ प्रॉपर्टी के भी ढेरों दस्तावेज मिले हैं मामले की जांच अभी भी जारी है, जमानत दिए जाने से वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस मामले को लेकर पहले भी जमानत आवेदन खारिज किए गए हैं यह मामला भी उससे भिन्न नहीं है न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया ज्ञात रहे कि इस मामले में आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, उद्योगपति सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को आगामी 6 दिसम्बर को न्यायालय में पेश किया जाएगा न्यायालय ने 23 नवम्बर को चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाते हुए इन्हें 6 दिसम्बर को न्यायालय में पेश किए जाने का आदेश दिया था।


