गरियाबंद। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लाक के सारागांव के शिक्षक टेपकुमार देवांगन को जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने निलंबित कर दिया है टेपकुमार देवांगन सहा.शिक्षक (एल.बी.) शास.प्रा.शाला सारागांव के संबंध में कलेक्टर जनदर्शन एवं टी.एल. में दिनांक 18.07.2022 को शिकायत प्राप्त हुआ था कि, उक्त शिक्षक शासकीय सेवा में रहते हुए ग्राम सारागांव में स्थित गौठान
(शासकीय भूमि) में बलात अवैध कब्जा कर क्षेत्रफल 0.02 हेक्ट में मकान व बाड़ी बनाकर निवासरत है। तद्संबंध में जांच समिति गठित किया था जांच समिति के प्रतिवेदन में उक्त शिक्षक पर
अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अभिमत प्राप्त हुआ है। श्री टेपकुमार देवांगन सहा. शिक्षक (एल.बी.) द्वारा की गयी कृत्य अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। जो छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-1 (क) (अ) (ब) (स) के विपरीत है। अतः श्री टेपकुमार देवांगन सहा. शिक्षक (एल.बी.) शास.प्रा.शाला सारागांव विकासखण्ड छुरा को उक्त कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर में नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


