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दिव्यांग कर्मचारियों ने वाहन भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति में 3% आरक्षण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

 

*नवा रायपुर, 28 सितंबर।* छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघ ने दिव्यांग कर्मचारियों के लंबित वाहन भत्ता वृद्धि और पदोन्नति में 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

*फेडरेशन संयोजक को ज्ञापन :*
संघ ने छ.ग. अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में कार्यरत दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों का वाहन भत्ता लंबे समय से नहीं बढ़ा है, जो तीसरे वेतनमान के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में 900 से 1500 रुपये वाहन भत्ता वृद्धि का प्रस्ताव लंबित है। साथ ही समस्त विभागों में 3% दिव्यांग पदोन्नति आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है। संघ ने मांगों के संबंध में शासन को पत्राचार करने का आग्रह किया है।

*लोक शिक्षण संचालक को पत्र :*
वहीं संघ ने पत्र क्र. 326 दिनांक 28/09/26 द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर को भी पत्र सौंपा है।

पत्र में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग ई. एवं टी. संवर्ग में व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति हेतु जारी आदेश दिनांक 30.04.2025 में दिव्यांगजन शासकीय सेवकों को 3% क्षैतिज आरक्षण के साथ पदोन्नति दिया जाना था, जिसका पालन नहीं किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 30.10.2025 में स्पष्ट निर्देश है कि दिव्यांगजन शासकीय सेवक को पूरे सेवाकाल में एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान करना है।

संघ ने बताया कि पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WPS 5182/2023 में दिनांक 07.11.2025 के निर्णय में प्राप्त आवेदन पर 60 दिवस के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

संघ ने न्यायालयीन अवमानना की स्थिति आने से पूर्व पात्रताधारी दिव्यांगजन व्याख्याताओं को प्राचार्य पद पर पदोन्नति प्रदान करने की मांग की है।

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