गरियाबंद पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से हुटर व लाईट का प्रयोग करने वाले वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 06 हजार रूपये की गई चालानी कार्यवाही।
गरियाबंदः- गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के द्वारा में जिले में यातायात व्यवस्था दुरूस्त एवं सुगम बनाने के संबंध में यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में लगातार मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही किया जा रहा है। दिनांक 23.07.2025 को गरियाबंद में वाहन क्र. CG 04 QD 0992 सफेद रंग के बोलेरो वाहन के ऊपर अनाधिकृत रूप से हुटर व लाईट का प्रयोग कर ड्रायवर टिकेश्वर पराना उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बारूला थाना फिगेश्वर जिला गरियाबंद के द्वारा वाहन को चलाते पाये जाने पर मौके पर यातायात पुलिस द्वारा रोक कर पुछताछ करने पर वाहन चालक ड्रायविंग लायसेंस के बिना एवं बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पाया गया। वाहन चालक के पास वाहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(3), 108, 3/181, 194(बी), 130(3)/177, 119/177 के तहत् 6100/ (छः हजार एक सौ रूपये) की चालानी कार्यवाही मौके पर किया गया। उक्त वाहन के ऊपर में अनाधिकृत रूप से लगे हुए हुटर व सर्च लाईटो को गवाहो के समक्ष निकलवाकर जप्त किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चलाकों के विरूद्ध लगातार इसी प्रकार का कार्यवाही यातायात के द्वारा किया जा रहा है।
आम नागरिको से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाये। अपने वाहन में सायरन, हुटर, या लाल,पीली,नीली, सफेद बहुरंगीय रंग के लाईटों का इस्तेमाल न करे। यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत वैधानीक कार्यवाही की जाएगी।