
गरियाबंद। कलेक्टर गरियाबंद ने चुनाव ड्यूटी के दौरान बूथ पर शराब पीकर सोये पाए गये प्रधानपाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
छगन लाल शोनेन्द्र (प्रधानपाठक शापूर्व मा. शाला काटीदादर विखं गरियाबंद ) की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान केन्द्र कमांक 72 शास प्राथ शा कुकदा में लगाई गई थी। मतदान दिवस 20.02.2025 को मतदान प्रारंभ होने के उपरात पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल शोनेन्द्र शराब के नशे में धुत होकर मतदान केन्द्र में ही सो गए. जिसके कारण मतदान प्रभावित हुआ, तदपश्चात् चिकित्सकीय जाँच में पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल शोनेन्द्र द्वारा निर्वाचन कार्य के दौरान शराब सेवन की पुष्टि हुई है।
श्री छगन लाल शोनेन्द्र का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के सवर्धा विपरीत होने एवं निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता एवं गंभीर कदाचार जैसा कृत्य किये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिव गये प्रावधान के अनुसार श्री छगन लाल शोनेन्द्र प्रधानपाठक शा. पूर्व मा.शाला कांटीदादर वि.खं. गरियाबंद का तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
श्री छगन लाल शोनेन्द्र प्रधानपाठक शा. पूर्व. मा.शाला कांटीदादर वि.खं. गरियाबंद जिला गरियाबंद का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद जिला गरियाबंद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते ही पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


