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गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से रोक की खबर सिर्फ अफवाह 

गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने से रोक की खबर सिर्फ अफवाह

गरियाबंद।गरियाबंद जिले में पंचायती राज चुनाव के बिगुल बजते ही अफवाहो की तुरतुरि भी बज रही है गरियाबंद जिले के जिला जनपद पंचायत की कुछ सीट पर गैर आदिवासी से शादी करने वाली महिलाओ को आरक्षित सीट से रोक लगाने के चुनाव आयोग के आदेश का हवाला देकर कुछ लोग महिलाओं को प्रजातांत्रिक प्रणाली में शामिल होने रोकने के लियॆ दुष्प्रचार शुरू कर दिये है कुछ कथित हितैषी बन कर लोगो को बरगलाने में लगे है जिस पर स्पष्टीकरण यह है की बस्तर के कटे कल्याण ब्लॉक के रिटर्निंग आफिसर आशा नेताम ने अपने मनमर्जी से एक आदेश जारी कर सचिवों को निर्देशित किया था की आरक्षित सीट पर गैर आदिवासी से विवाहित महिला को चुनाव लड़ने से रोका जाए।
जब उक्त आदेश जारी हुआ सोशल मीडिया में वायरल होते ही बवाल मचने पर रिटर्निंग आफिसर ने रोक लगाने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया और चुनाव आयोग से ऐसा किसी प्रकार आदेश नहीं होने को स्पष्ट किया।
देखें आदेश

 


वहीं उक्त पत्र को आधार बना कर गरियाबंद जिले में अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है दखल छत्तीसगढ़ को लोगो ने इस मुद्दे पर खबर प्रकाशन की माँग की तो तहकीकात से पता चला की रोक संबंधी आदेश अफवाह है।

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