गरियाबंद

पदोन्नति पदस्थापना विवाद के घेरे में गरियाबंद डी ई ओ दे रहे झूठा बयान ,खुद को पाक साफ साबित करने के लियॆ गलतबयानी कर रहे ,स्थानीय ब्लॉक में ही पद स्थापना देने वाले एक को माई दूसरे को मौसी बता रहे।

पदोन्नति पदस्थापना विवाद के घेरे में गरियाबंद डी ई ओ दे रहे झूठा बयान ,खुद को पाक साफ साबित करने के लियॆ गलतबयानी कर रहे ,स्थानीय ब्लॉक में ही पद स्थापना देने वाले एक को माई दूसरे को मौसी बता रहे।

गरियाबंद। i कल हुये पदोन्नति काउंसिलिंग विवाद में फंसे जिला शिक्षा अधिकारी एके सारस्वत अपने गलती और कारनामा को छिपाने झूठा बयान जारी कर रहे नियमतः जिला स्तरीय काउंसिलिंग में जिला कैडर के पदों को छिपा कर सेटिंग के तहत जुगाड़ वाले शिक्षकों को मन माफिक जगह पदस्थापना दिया गया।

जिसमें मैनपुर ब्लॉक के स्थानीय निवासी 20 शिक्षकों को मैनपुर ब्लॉक गृह क्षेत्र में पदस्थापना दी गरियाबंद ब्लॉक के स्थानीय निवासी मुकुंद कूटारे ,संतोषी पटेल को गरियाबंद ब्लॉक में ही पदस्थापना देने के बाद देवभोग ब्लॉक के शिक्षक और फिंगेश्वर निवासी उमेन्द साहू को फिंगेश्वर ब्लॉक के स्कूल नहीं दिखाना और फिंगेश्वर ब्लॉक स्थानीय निवासी होना बता कर स्थान ना दिखाना भेदभाव करना कहा का न्याय संगत है।
वहीं काउंसिलिंग के प्राथमिकता क्रम को पूरा किये बिना सेटिंग वाले शिक्षकों को एकल स्कूल में पदस्थापना दिलाना ये किस शासन का नियम है।
डी ई ओ बौखलाहट में अपने किये कई आदेश जो नियम विरुद्ध किये है संशोधन कर पर्दा डाल रहे।
वहीं काउंसिलिंग से असहमति जताने वाले प्रधान पाठक इदरीश खान और उमेन्द साहू ने कार्यालयीन दलालों से सेटिंग नहीं किया तो उनके लियॆ गलत नियम की व्याख्या कर रहे इनको कोर्ट जाने की धमकी दिये ये अन्याय पूर्ण काउंसिलिंग से न्याय लेने शीघ्र हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
डी ई ओ का खंडन झूठा तथ्यहीन और लीपा पोती से आगे कुछ नहीं।

काउंसिलिंग के विभागीय निर्देश जिसका पालन नहीं किया गया

जिले में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर की गई पदोन्नति पश्चात पदस्थापना के संबंध में निर्देश।
शासन के ध्यान मे यह तथ्य आया है कि वर्तमान में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदांकन में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा
है।
2/ उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते है :-

1. जिन जिलों में आज दिनांक तक पदांकन आदेश जारी नहीं किये गये है उन जिलों में पदांकन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के माध्यम से ही की जावेगी।

2. इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन किया जाये।

3. शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन पूर्ण होने पर एकल शिक्षकीय शालाओं में प्राथमिकता के आधार पर पदांकन किया जावे।

4. इन दोनों श्रेणियों में रिक्तियों भरें जाने के उपरांत अन्य आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर शालाओं में पदांकन किया जावे।

5. जो शिक्षक वर्तमान पदाकन से संतुष्ट नहीं है उनके द्वारा 10 दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी उनके अभ्यावेदन का निराकरण विधिवत् काउन्सिलिंग के माध्यम से 07 दिवस के भीतर करेंगें तथा की गई कार्यवाही से संचालक लोक शिक्षण को अवगत करायेगे।

3 / उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट:-काउंसिलिंग में निर्देश क्रमांक 1,2,3 का उलंघन किया गया

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