
धमतरी। जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी ने अपने अधीनस्थ कार्यालयीन कर्मियों व शिक्षकों के सर्विस बुक सत्यापन और पासबुक बनाने के लिये 12बिंदुओं का आदेश जारी किया है।
1. सभी शासकीय सेवकों के सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित नाम एवं जन्मतिथि को सेलोटेप (लेमिनेट) से चस्पा किया जाय ताकि कांट-छांट न हो ।
2. सभी शासकीय सेवकों के सेवा पुस्तिका में नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) फार्म अनिवार्य रूप से
भरा जाय ।
3. सभी शासकीय सेवकों के सेवा पुस्तिका का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाय । 4. क्रमोन्नत वेतन/समयमान वेतनमान / पदोन्नत वेतनमान इत्यादि का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में किया जाकर कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय रायपुर से अनिवार्यतः सत्यापन करावे ।
5. जी. पी. एफ आहरण की एन्ट्री भी सेवापुस्तिका में बिल न व्हाउचर नम्बर, आहरण तिथि एवं राशि का स्पष्ट उल्लेख करें ।
16. कोष लेखा एवं पेंशन से सत्यापन के पश्चात यदि अधिक भुगतान की वसूली हो तो अविलम्ब वसूली की जाय व अधिक भुगतान की वसूली पश्चात सेवा पुस्तिका में बिल न व्हाउचर नम्बर / चालान नम्बर व दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करें ।
7. स्थानांतरण से कार्यभार / कार्यमुक्त / निलंबन / बहाली / वेतनवृद्धि / वेतनवृद्धि पर रोक इत्यादि की एन्ट्री की जाय ।
8. सेवा – पुस्तिका में प्रत्येक छ: माही / वार्षिक लघुकृत एवं अर्जित अवकाश लेखा संधारित की
जाय ।
9. समस्त इन्द्राज उपरांत सेवापुस्किा में ही संबंधित शासकीय सेवक का हस्ताक्षर प्राप्त किया
जाय ।
10. वार्षिक वेतन वृद्धि का इन्द्राज समय पर ही किया जाय ।
11. समस्त शासकीय सेवकों को गोपनीय चरित्रवली / कार्य निष्पादन प्रमाण समयवधि में पूर्ण कर लेवे।
12. समस्त शासकीय सेवकों का सी.जी.पी.एफ पासबुक नियमानुसार डीडीओ स्तर पर अनिवार्यतः
संधारित करे।


