गरियाबंद। मैनपुर जनपद पंचायत अंतर्गत वर्ष 2007-2012 तक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक पद पर भर्ती करने के आरोप की सुनवाई न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रशांत कुमार देवांगन के कोर्ट ने तत्कालीन जनपद अध्यक्ष उमेशपटेल,उपाध्यक्ष नीरजठाकुर बीईओ भूपेश फाय,महिला बाल विकास अधिकारी मीना तिर्की ,पंचायतइंस्पेक्टर डीकेसोनी सहित प्रकरण में 19अभियुक्तों कों साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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display_pdf – 2024-02-15T220855.155
– विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 8 का निष्कर्ष एवं आधार-
उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से, प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्व भारतीय दण्ड
संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं सहपठित धारा 34 तथा
420 सहपठित धारा 120 बी की अंतर्वस्तु अप्रमाणित पाई जाती है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण कुंवर सिंग मार्को पिता स्व० गुलाब सिंग मार्को, उम्र – 64 वर्ष, निवासी- अहिरगंवा, थाना पुरना पठार, जिला अनुपपुर ( म०प्र०), भूपेश फाये पिता स्व० डॉ० जे बी फाये, उम्र – 42 वर्ष, निवासी- शैलेन्द्र नगर, सी-139 रायपुर, थाना सिविल लाईन जिला रायपुर (छ०ग०), विकास पाण्डे पिता आर पी पाण्डे, उम्र- 40 वर्ष, निवासी- अमलीपदर, थाना अमलीपदर जिला गरियाबंद (छ०ग०), देव कुमार सोनी पिता लालाराम सोनी, उम्र 48 वर्ष, निवासी- बजरंग चौक गरियाबंद थाना व जिला गरियाबंद (छ०ग०), राजेन्द्र मांझी पिता हीरासिंह, उम्र- 46 वर्ष, निवासी- फरसरा, थाना इंदागांव जिला – गरियाबंद (छ०ग०), सुश्री मीना तिर्की पिता स्व० ईश्वर प्रसाद तिर्की, उम्र 55 वर्ष, निवासी- रावणभांठा गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ०ग०) एवं उमेश कुमार पिता ईश्वर सिंह, उम्र – 44
वर्ष, निवासी- अमलीपदर, थाना- अमलीपदर, जिला गरियाबंद (छ०ग०) को
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 सहपठित धारा 120 बी भा०दं०सं० के आरोप से “दोषमुक्त” किया जाता है।


