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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकानें 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी मदिरा दुकानें
15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें
मतगणना दिवस 3 दिसंबर को भी मतगणना स्थल क्षेत्रों की सभी मदिरा दुकानें सम्पूर्ण दिवस के लिए रहेगी बंद

गरियाबंद 6 नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान कार्य के मद्देनजर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर को सायं पांच बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित करते हुए उक्त समयावधि में सभी प्रकार की मदिरा दुकाने बंद रखने के आदेश दिए है। इसी प्रकार मतगणना तिथि 3 दिसंबर को मतगणना स्थल क्षेत्रों की समस्त मदिरा दुकानों को सम्पूर्ण दिवस के लिए पूर्णतः बंद रखने के आदेश दिए है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विध्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आकाश छिकारा ने छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त तिथियों में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त शुष्क दिवसों में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय – विक्रय, भंडारण तथा तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण करने के निर्देश दिए है। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाकर उन्हें जप्त करने की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिए है।

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