गरियाबंद 09 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियां के संबंध में आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजनैतिक दलों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक जानकारी दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन की घोषणा के समय और दिन से लागू हो जाती है। उन्होंने राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के घोषणा के बाद से प्रक्रिया पूरी होने तक नियम एवं कानून के दायरे में क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए। उसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। सभाओं में विवाद की स्थिति में पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। किसी भी जुलूस की शुरुआत और समाप्ति का समय और स्थान पहले से तय किया जाना चाहिए और उसकी अनुमति लिखित तौर पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी दलों/ अभ्यर्थियों को निर्वाचन के समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक स्थान में सभा करने की अनुमति दी जाती है। शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों का सहयोग करना चाहिए। निर्वाचन अभियान में लगे सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र लगाना चाहिए। अभियान अवधि के दौरान मतदान के दिन वाहनों के चलन का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तीर्थराज अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
निर्वाचन संचालन संबंधी कोई भी शिकायत व समस्या निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में ला सकेंगे। यदि आप निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता या अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता नहीं हो तो अभियान अवधि समाप्ति पश्चात निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना चाहिए। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी को 1 दिन में नगद के रूप में 10 हजार रूपये से अधिक का कोई भुगतान न करें। निर्वाचकों की जाति संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीतिक अपील नहीं की जानी चाहिए। मतदान में ऐसी गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना गया है, जैसे – रिश्वत देना, डराना धमकाना, अनुचित प्रभाव डालना, अन्य मतदाता का मत डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना। निर्वाचन के दौरान निर्वाचनों को सुचिता बनाये रखने और निर्वाचन की प्रक्रिया पारदर्शी लाने के लिए राजनैतिक दलों को नगद लेन-देन से बचना चाहिए। जुलूस में शामिल व्यक्तियों को कोई भी हथियार नहीं ले जाना चाहिए। अन्य दलों और अभ्यर्थियों द्वारा लगाये गए पोस्टरों को हटाया या खराब नहीं करना चाहिए।
×
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
What's Hot
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने राजनैतिक दलों की ली बैठक आदर्श आचार संहिता के बारे में आवश्यक जानकारी दी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने राजनैतिक दलों की ली बैठक
आदर्श आचार संहिता के बारे में आवश्यक जानकारी दी
Previous Articleगरियाबंद डीईओ रमेश कुमार निषाद ने आज कार्यभार ग्रहण किया