रायपुर ।शिक्षक पंचायत) संवर्ग के एरियर्स भुगतान हेतु जिला पंचायत, मुंगेली में दिनांक 13.01-2023 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली को राशि रू.15298274.00 (एक करोड़, बावन लाख अंटान्बे हजार दो सौ बीस.) पुनवंटन किया गया था, परंतु जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा उक्त राशि काफी विलंब से दिनांक 17.03-2023 द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पुनरावंटित किया
गया। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को विलंब से राशि आवंटन करने के कारण विश्वशिअ के द्वारा समयावधि में समुचित कार्यवाही नहीं की जा सकी और जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.03.2023 द्वारा राशि.14229152.00 (एक करोड़ बियालीस लाख, उनतीस हजार एक सौ बावन रू.) जिला पंचायत मुंगेली को समर्पण किया गया।
2/ -जिला पंचायत, मुंगेली के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली को दिनांक 13.01 2023 द्वारा राशि
पुर्नरावंटित करने के पश्चात् दिनांक 02.02.2023 24.02.2023 01.03.2023 एवं 13.03.2023 द्वारा
शिक्षक(पंचायत) को एरियर्स राशि का शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करते हुए प्रमाण उपलब्ध कराए जाने
हेतु पत्राचार किया गया।
तत्पश्चात् ही दिनांक 17.03-2023 को जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली के द्वारा शिक्षक (पंचायत) को एरियर की राशि विकासखण्डों को आवंटित किया गया।
3/-उक्त संबंध में श्रीमती सवित राजपूत, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली की भूमिका पायी गई है।
इस संबंध में विभागीय आप दिनांक 16.05.2023 द्वारा श्रीमती राजपूत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
कर लिखित प्रतिवाद चाहा गया था। उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का लिखित प्रतिवाद प्रस्तुत किया
गया, जिसमें स्वयं की त्रुटि को स्वीकार न करते हुए एरियर राशि का भुगतान के संबंध में उचित व प्रभावी
कार्यवाही नहीं करने हेतु सम्पूर्ण जिम्मेदारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों माना है।
श्रीमती राजपूत के लिखित प्रतिवाद का परिशीलन किया गया, परंतु उनका प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाया गया।
4/श्रीमती सविता राजपूत, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति उदासिनता व गंभीर लापरवाही बरती गई है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।
5/ अतएव, राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
के नियम-9 (1) (क) के तहत श्रीमती सविता राजपूत, प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुंगेली को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है तथा इनका मुख्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्रीमती सविता राजपूत को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


