ताजा खबर

निलंबित : भीड़ उकसा कर सांप्रदायिक सौहाद्र बिगाड़ने के आरोप में दो शिक्षक निलंबित ,एक संगठन का ब्लाक अध्य़क्ष शामिल ,जेडी ने की बड़ी कार्यवाही

महासमुंद। बागबाहरा शहर में सामाजिक संगठनों द्वारा बागबाहरा शहर में धरना प्रदर्शन एवं थाना घेराव किया गया
था। धरना प्रदर्शन में श्री विनोद कुमार कुमार यादव, शिक्षक (एल.बी.) शा.पू.मा.शाला सुखरीडबरी विकास खंड बागबाहरा, जिला महासमुंद के द्वारा भाग लेकर थाना घेराव का नेतृत्व किया गया एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया। शासन-प्रशासन के विरूद्ध जनसमुदाय को उकसाया गया। उक्त प्रदर्शन एवं थाना घेराव से शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था भंग हुई साथ ही शहर की सम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हुई ।

 

श्री विनोद कुमार यादव का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) व नियम 6 (एक) का उल्लंघन है।
3.अतएव, एतद्द्वारा श्री विनोद कुमार यादव, शिक्षक (एल.बी.) शा.पू.मा.शाला सुखरीडबरी विकास खंड बागबाहरा, जिला महासमुंद को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालयविकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा जिला-महासमुंद नियत किया जाता है।
श्री विनोद कुमार यादव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

प्रकरण -2

 

03.08.2023 अनुसार दिनांक 03.08.2023 को सर्व समाज द्वारा लवजिहाद, धर्मांतरण जैसे विषयों को लेकर बागबाहरा थाना घेराव किया गया था। जिसके नेतृत्वकर्ताओं में से विद्याप्रसाद चन्द्राकर, शिक्षक (एल.बी.) शा.पू.मा.शाला पतेरापाली विकास खंड बागबाहरा, जिला महासमुंद के द्वारा उक्त घेराव में सम्मिलित होकर भीड़ को थाना और अन्य दूसरे स्थानों में ले जाने हेतु धार्मिक उन्माद व साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिसके कारण वर्तमान में बागबाहरा में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है।
2.
श्री विद्याप्रसाद चन्द्राकर का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) व नियम 6 (एक) का उल्लंघन है।
3.अतएव, एतद्द्वारा श्री विद्याप्रसाद चन्द्राकर, शिक्षक (एल.बी.) शा.पू.मा.शाला पतेरापाली
विकास खंड बागबाहरा, जिला महासमुंद को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के
नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा जिला-महासमुंद नियत किया जाता है।
श्री विद्याप्रसाद चन्द्राकर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

alternatetext

The Latest

To Top
$(".comment-click-39336").on("click", function(){ $(".com-click-id-39336").show(); $(".disqus-thread-39336").show(); $(".com-but-39336").hide(); });
$(window).load(function() { // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); }); });