Advertisement Carousel
0Shares


रायपुर। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लाक के शिक्षक भोजलाल सागर शिक्षक एल.बी. शा.पू.मा. शाला धुरवागुडी वि.ख-मैनपुर जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 21112022 प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को उत्तेजित कर भड़काया गया, जिसके कारण आदोलनकारी ग्रामीण उल्लेजित हो गये जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई और प्रशासन के विरुद्ध होकर ड्यूटी में लगे कर्मचारी / अधिकारी के ऊपर पत्थरबाजी करते हुये शासकीय वाहनों को पलाकर तोड फोड किया गया। थाना अमलीपदर में आरोपी श्री भोजलाल सागर के विरुद्ध अपराध के 70 / 2022 धारा 147, 148,149, 341, 294, 506बी, 332, 353, 186, 427 एवं छग लोक संपत्ति निरूपण अधिनियम1984 की धारा 2. 3 पंजीबद्ध किया गया है। श्री भोजलाल सागर का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार एव अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) एव नियम 6 (एक) उल्लंघन है अतएव, श्री भोजलाल सागर, शिक्षक (एल.बी.) शा.पू.गाशाला घुरवागुडी विख- मैनपुर जिला – गरियाबद को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 1966 के
नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। श्री भोजलाल सागर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर, जिला गरियाबंद रहेगा।