रायपुर। पटवारियों की अनिश्चित कालीन हड़ताल से जहा पूरे प्रदेश में काम काज ठप्प होने बेरोजगारों और किसान छात्र शैक्षणिक कार्यों कें लिये लोग भटक रहे थे इसी बीच कल सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यसचिव को अपनी नाराजगी से अवगत कराते हुये कार्यवाही कें निर्देश दिये थे जिसकेचलते आज पटवारीयों कें कार्य को अत्यावश्यक कार्य घोषित करते हुये एस्मा लागू कर दिया हैं।
राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 15 मई, 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने के कारण “शिक्षा सत्र चालू होने से एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास,आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथा कृषि कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के सीमांकन / बंटाकन / नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु किया जाना आवश्यक होने जैसे महत्वपूर्ण कार्य एवं पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों के कार्य भी प्रभावित होने से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा अनुसूची क-क
के खंड (सात) “विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 03 माह के लिए प्रभावी होगा।


