बिना ब्याज के एरियर्स का भुगतान पर जिला पंचायत सीईओ कोरिया एवं संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस
बिलासपुर। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स का भुगतान कर दिया गया किंतु उसके साथ निर्देशित 10प्रतिशत ब्याज नहीं दिया गया जिस पर दायर अवमानना याचिका पर जिला पंचायत सीईओ कोरिया एवं संचालक पंचायत रायपुर को ब्याज न देने का कारण अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
याचिकाकर्तागण अविनेश कुमार नामदेव, अलोक कुमार बारा, विजेंद्र सिंह,संध्या किरण, ज्योति सिना कुजूर, मनोरमा कुजूर एवं लाला सिंह व्याख्याता(एल०बी०) / शिक्षक (एल०बी०) कोरिया जिला में कार्यरत है पूर्व में जिला पंचायत कोरिया के कर्मचारी थे एवं उसके पश्चात् शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ था और शासन के परिपत्र के अनुसार उन्हें 8 वर्ष पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया, किंतु एरियर्स राशि नहीं दी हैं जिसके पश्चात् उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एरियर्स एवं ब्याज के लिए याचिका लगाई जिसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 04.10.2021 को निर्णित किया कि 4 माह के अंदर एरियर्स का भुगतान करें अन्यथा पात्रता दिनांक से भुगतान दिनांक तक 10 प्रतिशत ब्याज याचिकाकर्ता को देना होगा किंतु उक्त निर्देश के बाद भी 4 माह में भुगतान नहीं किया गया, किंतु 2 वर्ष बाद भुगतान किया गया, वह भी बिना ब्याज के, जिरा पर माननीय उच्च न्यायालय में ब्याज के लिए अवमानना याचिका लगाई गयी एवं बताया कि 4 माह अंदर भुगतान नहीं करने पर याचिकाकर्ता को न्यायालय ने 10 प्रतिशत ब्याज का देने का निर्देश दिया था, जो नहीं दिया गया। सुनवाई पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत सीईओ कोरिया एवं संचालक पंचायत रायपुर को ब्याज न देने का कारण अवमानना नोटिस बारी कर जवाब तलब किया गया है


