
हाई कोर्ट निर्देश के बाद व्याख्याता को आठ लाख एरियर्स एवं
10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान कर दिया गया।
बिलासपुर। सचिव पंचायत, संचालक पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद व्याख्याता याचिकाकर्ता को दिनांक 25.03.2023 को 8,57.097/- का एरियर्स एवं 10प्रतिशत बयाज 85.797 /- का भुगतान पंचायत विभाग द्वारा कर दिया गया।याचिकाकर्ता तिरथ लाल सारथी व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्त
हुए एवं RMSA ( सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत) स्कूल में कार्यरत थे और 8 वर्ष पूर्ण होने पर उनका पद व्याख्याता एल०बी० के रूप में संविलियन हुआ । 8 वर्ष पूर्ण होने पर पंचायत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्देश था जिसके कारण याचिकाकर्ता को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया किंतु एरियर्स की राशि नहीं दी गयी, जिसके पश्चात् उन्होंने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि 4 माह के अंदर एरियर्स राशि का भुगतान कर दिया जाये अन्यथा पात्रता दिनांक से 10प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। उक्त आदेश दिनांक 15.03.2022 को पारित हुआ किंतु उसके पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका लगायी गयी, जिसमें नोटिस के बाद भी संचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित नहीं हुए जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायामूर्ति श्री पी0सेम कोशी के एकलपीठ ने दिनांक 31.01.2023 को अवमाननाकर्ता के उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके विरूद्व दिनांक 09.02.2023 को 25,000 /- रू० का जमानती वारंट जारी किया गया, जिसके पश्चात् याचिकाकर्ता को दिनांक 25.03.2023 को 8,57,097 / -का एरियर्स एवं 10 प्रतिशत बयाज 85,797 /- का भुगतान कर दिया गया ।


