अध्यापक

6 सप्ताह में दे समयमान वेतन मान …… हाई कोर्ट का निर्देश ,, ।

6 सप्ताह में दे समयमान वेतन मान ,,,, हाई कोर्ट का निर्देश ,, ।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ की ओर से दायर समय मान वेतन मान से संबंधित याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए 6 सप्ताह की समय सीमा के पूर्व प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षको प्रधान पाठको को समय मान वेतन मान दिए जाने का आदेश पारित किया है ,। संघ के पंकज दुबे,प्रकाश साहू ,भागीरथी वर्मा ,नंदकुमार सिन्हा ,तथा रायगढ़ के दीपक तिवारी ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश केशरवानी के माध्यम से एक याचिका दायर कर उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार के 2008 के आदेश के तहत दस वर्ष की सेवा के पश्चात समयमान वेतन मान दिए जाने का प्रावधान है किंतु उस आदेश में प्रधान पाठक पद का उल्लेख नहीं होने के तकनीक कारणों से इन प्रधान पाठक पद पर कार्यरत शिक्षको को समयमान वेतन मान का लाभ नहीं दिया जा सका है । अधिवक्ता राजेश केशरवानी ने कोर्ट को यह भी बताया की इनकी नियुक्ति 2010 में की गई थी अतः इन्हें 2020 में नियत तिथि पर समयमान वेतन मान दिया जाना चाहिए था , याचिका कर्ता 2021में संचालक स्कूल शिक्षा शिक्षा से मिले एवम जल्द दिए जाने का भरोसा दिया ,संयुक्त संचालक श्री रथ ,सचिव स्कूल शिक्षा श्री भारती दासन से तीन बार चर्चा की किंतु वित्त विभाग ,विधि विभाग में फाइल भेजे जाने की बात कह पल्ला झाड़ लिया गया , श्री केसरवानी ने कोर्ट को बताया कि अतः न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है,कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि न्यायालय में लंबित रहने से इन याचियों को फायदा नही होगा अतः छह सप्ताह में संचालक स्कूल शिक्षा इसका निराकरण करे ।,संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने बताया कि पिछले दो वर्षो में सचिव, संचालक ,संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा से पृथक पृथक अठारह बार मुलाकात कर चर्चा की गई ,आधा दर्जन विधायक ,राज्य सभा सांसद छाया वर्मा ने पत्र लिखा किंतु मामले का समग्र निराकरण नहीं हो सका,अब उच्च न्यायालय ने 30 नवंबर को जारी अपने आदेश में संचालक स्कूल शिक्षा को छह सप्ताह से पूर्व समयमान वेतन के निराकरण करने को कहा है ,याचिका कर्ता पंकज दुबे प्रकाश साहू ने बताया कि समयमान वेतनमान का आदेश होते ही नियत तिथि से ब्याज समेत दो वर्षो का एरियर्स हेतु याचिका पृथक से दायर की जाएगी ,। कोर्ट के 30 नवंबर के निर्देश का संघ पदाधिकारियों शत्रुघ्न यादव,गिरीश वर्मा,लोचन साहू ,संतोष विश्वकर्मा,अरविंद चंद्रवंशी ,प्रेमशंकर ध्रुव,हरिशंकर बांसवार ,जगत भान सिंह, ने स्वागत करते हुए कहा की नए साल से समयमान वेतनमान मिलने लगेगा ।

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