पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि का जल्द से जल्द हो भुगता
राजनांदगांव। पुनरीक्षित वेतनमान के लंबित एरियर्स राशि प्रदान करने की मांग को लेकर 07/11/2022 को जिला पंचायत सीईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ
शिक्षक संवर्ग द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि के भुगतान की काफी लंबे समय से मांग की जा रही है, इस संबंध में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला राजनांदगाँव द्वारा उच्च कार्यालय को पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था। उच्च कार्यालय द्वारा उचित निर्णय न ले पाने की स्थिति में संघ के ऊर्जावान साथियों भुनेश्वर कोर्राम,रूकधन चुरेन्द्र, जगदीश वर्मा,उगेश निषाद, खिलेश सिन्हा, ताम्रध्वज साहू एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में न्यायालय अवमानना लगाई गई थी जिसके तहत निम्न से उच्च पद एवं समान से समान पद शिक्षक पंचायत संवर्ग के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का टोकन मनी के रूप में ₹4000 की राशि 20/10/2020 को खाते में जमा की गई। यह संघ के प्रयासों का ही परिणाम था कि संपूर्ण राजनांदगाँव जिले के पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि की टोकन मनी संबंधित शिक्षक साथियों को मिल पायी।
चूंकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 90 दिवस की अवधि के भीतर पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि शिक्षक संवर्ग को प्रदान करने का आदेश दिया था परंतु इतनी लंबी अवधि गुजर जाने के पश्चात भी एरियर्स राशि का भुगतान अब तक लंबित है ।
विदित हो कि धीरेंद्र कुमार साहू व्याख्याता जिला रायपुर एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर किया गया है, आवमानना का याचिका इस आशय के लिए प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सभी शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियर्स की राशि अप्राप्त /बकाया होने के कारण उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व में एक की याचिका एरियर्स राशि की मांग हेतु प्रस्तुत गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए उत्तरवादीयो/ राज्य शासन को 90 दिवस के अंतर्गत संपूर्ण एरियर्स राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया था परंतु राज्य शासन द्वारा 90 दिवस बीत जाने के बाद भी एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा राज्य शासन के कर्मचारी जिसमें *वित्त सचिव, डायरेक्टर पंचायत* , जिला पंचायत के सीईओ , एवं जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया गया परंतु अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बाद भी आज दिनांक तक एरियर्स के राशि का भुगतान नहीं किया गया इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए उक्त अधिकारियों को एरियर्स की राशि का भुगतान करने हेतु आदेशित किया गया और अगली सुनवाई 16/12/2022 हेतु नियत किया गया अगर 16/12/2022 तक एरियर्स की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो सारे अधिकारियों के विरुद्ध *अवमानना का आरोपपत्र* जारी किया जाएगा
छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला राजनांदगाँव जिलाध्यक्ष नीलेश रामटेके ने बताया कि इसी मांग को लेकर जिला पंचायत को एरियर्स राशि के लंबित भुगतान हेतु ज्ञापन सौंपा जायेगा यदि उच्च कार्यालय द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो और एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो शिक्षक संवर्ग को मजबूरी में पुनः न्यायालय की शरण लेने को मजबूर होना पड़ेगा ।
छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ राजनांदगाँव के ब्लाक अध्यक्ष रूकधन चुरेन्द्र द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि की मांग के ज्ञापन सौंपने हेतु 07/11/2022 को समय 4:30 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिला पंचायत राजनांदगाँव में पहुँचने की अपील की है ।


