रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षको की कमी के मद्देनजर शैक्षिक सत्र के बीच मे सेवा निवृत होने के बाद भी शिक्षको को शिक्षा सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने का फैसला लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध मे संचालक लोक शिक्षण और सभी जिला शिक्षा अधिकारियो को पत्र भेज कर कार्यवाही के आदेश दिये।
👉👉पुनर्नियुक्ति आदेश -स्कूल शिक्षा विभाग (2022)
विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 15.06.2012 के से शिक्षकों की कमी को
दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान
प्राप्त शालाओं के शिक्षकों (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक ) को उस शैक्षणिक सत्र के अवसान (30
अप्रेल) तक पुनर्नियुक्ति किये जाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे।
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तत्पश्चात् समय-समय पर शासन द्वारा शैक्षणिक सत्रों में परिवर्तन किये गए एवं
तत्कालीन आवश्यकता अनुसार विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 26.06.2014, 13.06.2016 एवं
19.07.2016 के माध्यम से उक्त निर्देश में संशोधन भी किये गए। चूंकि विषयांकित प्रकरण में दिनांक
05.06.2012 को प्रकरण में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन लिया जाकर विभागीय पत्र दिनांक 15.06.2012
के द्वारा शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष शिक्षासत्र के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले
शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक वर्ग ( सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक ) को
संबंधित शैक्षणिक सत्र के अवसान तक पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गए
थे।
अतः संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञाप दिनांक 15.06.2012, 26.06.2014,
13.06.2016 एवं 19.07.2016 में वर्णित निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान
सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक वर्ग (सहायक शिक्षक
से प्राचार्य तक) को पुनर्नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित
करें ।


