एलबी संवर्ग शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग का ज्ञापन छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ 14 फरवरी को प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रेषित करेगा, रिटायर कर्मचारी को पुरानी पेंशन देना सामाजिक सुरक्षा है जिसे देना शासन का दायित्व है….
रायपुर। जीपीएम (14 फरवरी 2024) :
एलबी संवर्ग शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने एवं पूर्ण पेंशन पाने की अवधि को 20 वर्ष करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ 14 फरवरी बुधवार को प्रदेश के समस्त जिलों में शाम 4.30 बजे कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, शिक्षामंत्री, वित्तसचिव के नाम का ज्ञापन सौंपेगा।
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एवं प्रदेश संगठन मंत्री व जीपीएम जिलाध्यक्ष पीयूष गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2022 से लागू किए गए पुरानी पेंशन योजना बहाली में बहुत सी कमियां रह गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी प्रदेश के 180000 एलबी संवर्ग शिक्षकों को लेकर है। एलबी संवर्ग शिक्षकों को वर्तमान नियम के अनुसार वर्ष 2028 में पुरानी पेंशन पाने की पात्रता बन रही है, जबकि उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि वर्ष 1998 से है। चूंकि शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद 1 जुलाई 2018 से पहले एलबी संवर्ग शिक्षकों की सेवाओं को शून्य घोषित कर दिया गया था, जिससे रिटायर होने वाले एलबी संवर्ग शिक्षकों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है और उनके सामने बुढ़ापे में आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गई है।
राकेश सिंह एवं पीयूष गुप्ता ने बताया कि रिटायर होने वाले एलबी संवर्ग कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देना सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना शासन का कर्तव्य है। इसलिए एलबी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति सेवा से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए तथा 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन देने का नियम लागू करना चाहिए।
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