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    बिलासपुर। जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई l शिक्षकों के वेतनवृद्धि रोकने के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगाते हुए शासन से जवाब तलब किया हैं याचिकाकर्ता त्रिभुवन कांवर कमलेश कुमार राठौर सहित12 शिक्षकों..ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि सभी याचिकाकर्ता लेक्चर और प्राचार्य के पद पर सकती में कार्यरत हैं l जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा में लापरवाही का आरोप लगा कर जनरल नोटिस दिया गया l जवाब पर सही उचित विचार किए बिना एक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश दे दिया गया l लेक्चर द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों हैं जिसकी जांच और दंड अधिरोपित करने का अधिकार संयुक्त संचालक को हैं l इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर हैं l सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति श्रीमान ए के चंदेल ने शासन से जवाब तालब करते हुए डीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी हैं l