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    बालोद। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कन्या विवाह के निर्धारित राशि 50 हजार रुपये में खर्च राशि में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद वधु के बैंक खाते में अब 21 हजार नहीं बल्कि 35 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं सात हजार रुपये उपहार सामग्री पर व्यय और 8 हजार रुपये विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय किया जाएगा। यह आदेश आगामी वर्ष 2024-25 यानि कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय हो कि पहले वधू के खाते में 21 हजार रुपये की राशि भुगतान की जाती थी, और 15 हजार रुपये की भार सामग्री जिसमें बर्तन, एक सिंगल बेड का गद्दा, एक छोटी आलमारी इत्यादि दिया जाता था, लेकिन अब भार सामग्री ने देकर इसके बदले राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके बाद वर-वधु अपने अनुसार सामग्री क्रय कर सकेंगे।