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    रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के आइपीएस जीपी सिंह (GP Singh) को बड़ी राहत मिली है। कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्‍याधिकरण) ने आइपीएस जीपी सिंह से जुड़े सभी मामले को निराकृत कर बहाल करने के आदेश दिए हैं। बतादें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1994 बैच के आइपीएस जीपी सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। छत्‍तीसगढ़ सरकार की सिफारिश के लगभग 10 महीने बाद यानि जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय ने बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी थी। राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र और आपराधिक मामलों को आधार मानते हुए कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा था कि दागी अफसर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित वर्ष 2022 में जीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक के संपत्ति का ब्यौरा मिला था। इसके साथ ही सरकार गिराने की साजिश पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। 5 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने जीपी सिंह को निलंबित किया था। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में यह पहले आइपीएस अधिकारी रहे, जिनकी गिरफ्तारी हुई और सरकार ने बर्खास्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिठ्ठी लिखी थी।