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    बिलासपुर। शिक्षकों को पांच साल की जगह तीन साल कर नियमों में शिथिलता बरत कर पदोन्नति नियम 2019 के विरुद्ध लगी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने खारिज कर सरकार के निर्णय को सही ठहराया है।

    वहीं निर्णय आने के बाद सरकार और शिक्षक पक्ष में खुशी का माहौल देखी गई।हाईकोर्ट के वरिष्ठअधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने दखल छतीसगढ़ को बताया की फैसला शासन के पक्ष  में आया है जिसमें पदोन्नति में वर्ष सीमा को शिथिल करने के निर्णय को सही माना गया है।

    वहीं फैसले की विस्तृत जानकारी फैसला अपलोड होने पर किया जाएगा।अपलोड होना शेष है।