सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा( भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम.2019 में 4 5 23 को संशोधन किया जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक और Bed या Ded अनिवार्य योग्यता रखी गई और इसी आधार पर। इसी दिन। सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 5.2023 को जारी किया गया जिसमें 10 6 23 को परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमें bed और ded प्रतीक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए 201l9 के नियम में bed अभ्यर्थी को शामिल करने पर DED प्रतीक्षित अभ्यर्थियों विकास सिंग. युवराज सिंह और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी और बताया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्ययन लिए ded कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और bed में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन की ट्रेनिंग होती है उक्त आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णीत किया हैं कि सहायक शिक्षकों जो कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कराते हैं के लिए bed अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं केवल ded अभ्यर्थी ही पात्र है और bed शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो प्राथमिक स्कूल बच्चों को पढ़ाने विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं जबकि ded प्रतीक्षित प्राथमिक के लिए विशेष प्रतीक्षित हैं lसर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 से भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से bed को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने यह याचिका लगाई aur तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने ma मांग किया l सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायामूर्ति एन के चंद्रवंशी की युगलपीठ ने शाशन से जवाब तलब करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 23 में Bed अभ्यर्थियों की counseling और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी हैं l
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