जगदलपुर। एनआईए एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने आरोपी हड़मा माड़वी को गुनहगार साबित पाते 7 साल की कैद की सजा सुनाई मामले के सरकारी वकील राजेंद्र सिंह झज्झ ने बताया जज डी आर देवांगन ने साबित पाया कि 2017 की 27 अक्टूबर को थाना पखनार के कलेपाल से चिकपाल के बीच कटेकल्याण एरिया कमेटी के 40-50 वदीर्धारी सशस्त्र नक्सली व संघम सदस्यों ने पुलिस पार्टी को जान से मारने व हथियार लूटने के मकसद से विस्फोट कर बंदूकें दागीं जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले घटना स्थल से एक ग्रामीण को भरमार बंदूक के साथ पकड़ा गया पूछताछ के बाद उसकी शिनाख्त कलेपाल निवास हडमा माड़वी के रूप में हुई थी उससे भरमार बंदूक मसाला तथा पिट्टु बरामद हुआ था कलेपाल के ही मड्डा माड़वी उर्फ मंडावी पिता गुज्जा माडवी को बेकसूर पाया गया। मामले के कुछ आरोपी अब भी फरार हैं।
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