बिलासपुर।तकनिकी त्यागपत्र वालो के 100% वेतन भुगतान रिकवरी आदेश पर लगा रोक, हाई कोर्ट ने जारी किया स्टे आदेश
2019 बैच शिक्षक भर्ती के तहत, तकनीकी त्यागपत्र के द्वारा जोइनिंग किये गये कुछ शिक्षकों को पूर्व मे विभाग द्वारा 100% वेतन दिया गया। जिसके पश्चात स्टाइपेंड लागु होने पर शिक्षकों की 186840 रूपये की वेतन कटौती सम्बन्धी आदेश विकासखंड शिक्षा अधिकारी खरसिया, जिला रायगढ़ द्वारा जारी किया गया। उक्त आदेश आदेश को हाई कोर्ट में अधिवक्ता आलोक देवांगन के माध्यम से सिंगल बेंच में सम्बन्धित शिक्षकों सुशील कुमार पटेल, राजेंद्र कुमार साहू, दिनेश कुमार राठिया, संतोश कुमार राठिया द्वारा चुनौती दी गयी थी। जिसे सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आगामी सुनवाई तक रिकवरी पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि उक्त शिक्षकों ने पूर्व सेवा से अनुमति के पश्चात् 2021 में सीधी भर्ती से शिक्षक पद में चयनित हुए थे जिन्हे वित्त निर्देश 41/2018 के तहत स्टाइपेंड ना मिलकर 100% वेतन का लाभ मिल रहा था। जिसके पश्चात बाद ने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत बताकर रिकवरी आदेश निकाला गया था।