
मोहला मानपुर : श्री श्रीहरि, शिक्षक एल. बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरिया फूलकोड़ो, विकास खंड, मानुपर, जिला मोहला – मानपुर – अं चौंकी के द्वारा दिनांक 16.01.2025 को समय 03.30 बजे विकास खंड कार्यालय मानपुर में पहुंच कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं कार्यालयीन स्टॉफ के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करने, गाली-गलौज एवं चोर- चमार जैसे अपशब्दों का प्रयोग किए जाने के संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारी मानपुर के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मोहला – मानपुर – अं. चौंकी के समक्ष गंभीर शिकायत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला – मानपुर – अं. चौंकी के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए उक्त घटना की जांच हेतु तीन सदस्यी जांच दल का गठन किया गया। जांच अधिकारियों के द्वारा प्रकरण की जांच कर सुसंगत दस्तावेजों एवं स्पष्ट अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त जांच प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। जांच अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन, गवाहों के बयान / लिखित अभिकथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर श्री श्रीहरि के द्वारा कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मानपुर में जाकर कार्यालयीन अधिकारियों एवं स्टॉफ के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार किये जाने की पुष्टि होती है।
श्रीहरि, शिक्षक एल.बी. के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करना उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो श्री श्रीहरि की शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, तथा उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है । अतएव जिला शिक्षा अधिकारी, मोहला – मानपुर – अं चौंकी के अनुशंसा एवं जांच प्रतिवेदन के आधार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम – 09 (1)(क) के तहत श्री श्रीहरि, शिक्षक एल. बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चोरिया फूलकोड़ो, विकास खंड, मानुपर, जिला मोहला – मानपुर – अं. चौंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री श्रीहरि, शिक्षक एल. बी. का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी, जिला बालोद नियत किया जाता है। निलंबन काल में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


