
रायपुर। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर जिला – रायपुर ने रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाकर, शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाया है। भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिततायें जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित की गई है। साथ ही श्री निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.) द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं कर, अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ न रहते हुए अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है।
2/ श्री साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) एवं 3 ( 2 ) (एक) का स्पष्ट उल्लंघन है।
3/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 ( 1 ) (क) के अंतर्गत श्री निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर, वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
4/ निलंबन अवधि में श्री निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया जाता है।


