
शराबी शिक्षक सुदामा लाल साहू हुए निलंबित
समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था स्कूल परिसर में शराब पीने व तम्बाकू गुटखा खाकर पढ़ाने की बात
मामला बीजेभाठा (डोंगरगांव) मिडिल स्कूल के शिक्षक की करतूत
राजनांदगांव-शिक्षा विभाग को कलंकित करने वाले श्री सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव के विरुद्ध अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटका पाउच का सेवन कर अध्यापन कार्य करने एवं शाला परिसर के अंदर स्थित संकुल भवन के समीप शराब का सेवन करने के संबंध में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष सदस्य गण एवं उपसरपंच ग्राम बीजेभाठा के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव के समक्ष लिखित में शिकायत की गई थी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगांव द्वारा उक्त शिकायत की जांच तीन सदस्यीय जांच दल द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के बयान का सूक्ष्मता से परिसिलन किया गया। जिसमें श्री सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी द्वारा अध्यापन कार्य के समय मुंह में गुटका पाउच का सेवन कर अध्यापन कार्य करने एवं शाला परिसर में मद्यपान का सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है। श्री साहू एक शिक्षक हैं उन्हें अपने पदीय गरिमा के अनुरूप नशा मुक्ति एवं नशे से दूर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाना चाहिए था । किंतु उनके द्वारा अपने पदीय गरिमा के विपरीत अध्यापन कार्य के समय बच्चों के सामने ही नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता रहा है, जो कि अनुचित है। शिक्षकीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। श्री सुदामालाल साहू शिक्षक एलबी के उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनयन (1)(2)(3) एवं नियम 23 के विपरीत है । जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव की अनुशंसा एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत से सुदामा लाल साहू को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बीजेभाठा, विकासखंड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को 09 जनवरी 2025 को आदेश करते हुए संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । निलंबन अवधि में सुदामा लाल साहू निलंबित शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडी लोहारा, जिला -बालोद नियत किया गया है।
सुदामा लाल साहू जब से संकुल समन्वयक बने हैं तब से विवादों में रहे हैं। समन्वयक रहते हुए भी उनके द्वारा बच्चों को
अधयापन कार्य नही कराया गया। जबकि शासन के गाइडलाइन के अनुसार संकुल समन्वयक रहते हुए तीन पिरेड पढ़ाने का स्पस्ट निर्देश है। जिसपर सुदामा साहू ने अपने प्रधान पाठक को अधयापन कार्य नही कराने की लिखित में जानकारी दिया है, जिस पर प्रधान पाठक विपलादास ने आज तक अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी नही दिया गया, इससे स्पस्ट है कि प्रधान पाठक की मिलीभगत दिखाई देती है। इसके साथ ही शोभा श्रीवास्तव प्राचार्य बीजेभाठा की भूमिका भी इन मामलों में सदिग्ध है, जबकि वह नोडल प्राचार्य है।
सुदामा लाल साहू के द्वारा तिमाही परीक्षा 2024-25 कक्षा पहली से आठवीं तक के प्रश्नपत्र को संकुल के स्कूल में प्रधान पाठकों को पैकेट खोलकर वितरण किया गया था, जिससे परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में घोर लापरवाही किया गया था, जिसे विभाग की छवि खराब न हो व प्रश्नपत्र पुनः छपाने की स्थिति न हो करके विभाग ने मामला को दबाने में सफल हो गया था।
हर्बल गुरुजी के समान- सुदामा लाल साहू औद्योगिक गुरुजी के रूप में क्षेत्र में जाने जाते हैं। इधर शासकीय सेवा में रहते हुए भी गणेश ट्राली आरी कोनारी व निष्ठा इंटरप्राइजेज डोंगरगांव के नाम से फार्म चला रहा है व इसका स्वयं प्रोपाइटर भी है। ट्रेक्टर ट्राली बनाने के लिए अनुभवी रजिस्टर्ड इंजीनियर की आवश्यकता होती है तब व फार्म इंजीनियरिंग कार्य कर सकता है। यहां पर सुदामा लाल साहू जो कि एक शिक्षकीय पेशे में रहते हुए यह दोहरा चरित्र न शिक्षा विभाग को समझ आया और न उद्योग विभाग को। शासकीय सेवा में आने के पहले सुदामा लाल साहू आई टी आई किया था, किंतु शासकीय सेवा में आने के बाद इस कार्य को बंद कर देना था। प्रोपाइटर में बाकायदा सुदामा कुमुदनी साहू लिखा गया है तो क्या उसकी पत्नी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, यह पुलिस विभाग, औद्योगिक विभाग, यातायात विभाग की जवाबदेही बनती है कि इस तरह ट्रेक्टर ट्राली का निर्माण कैसे किया जा रहा है। इसी प्रकार निष्ठा इंटरप्राइजेज में भी लेथ मशीन संचालित किया जा रहा है, जहाँ पर बिना रजिटर्ड मिस्त्री लोग अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। ट्रेक्टर ट्राली रोड में चलने वाली माल वाहक गाड़ी है जो कि बिना मापदंड के बनाये गए ट्राली दूसरे लोगो की जान ले सकती है। जिसका जवाबदेही किसकी होगी।


