
सूरजपुर।लाल साय सिंह सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला अखोराकला ( प्रभारी संकुल समन्वयक संकुल केन्द्र अखोराकला) के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता शिक्षक एल.बी. शास. पूर्व माध्यमिक शाला घाघीटिकरा अखोराकला को अश्लील गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं प्रताड़ित करने की शिकायत की पुष्टि कॉल डिटेल एवं कॉल रिकार्डिंग से होती है। श्री लाल साय सिंह को शिक्षकीय गरिमा के विपरित कार्य करने तथा अनुशासनहीनता का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण श्री लाल साय सिंह सहायक शिक्षक शास० प्रा०शा० अखोराकला विकासखण्ड सूरजपुर जिला – सूरजपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री लाल साय सिंह सहायक शिक्षक शास० प्रा०शा० अखोराकला विकासखण्ड सूरजपुर जिला – सूरजपुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर विकासखण्ड – प्रेमनगर जिला- सूरजपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।शिक्षक


