Advertisement Carousel
0Shares

कबीरधाम। दिनांक 11.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि श्री फत्ते सिंह धुर्वे, सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला महराजपुरडीह, विकास खण्ड बोड़ला दिनांक 06.010.2023 से 04.04.2024 तक अनुपस्थित रहते हुए दिनांक 09.04.2024 को मेडिकल अनफिट एंव फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । तथा दिनांक 04.07.2024 से 10.07.2024 तक बिना सुचना के अनुपस्थित रहे है । दिनांक 11.07.2024 को समय प्रातः 11:45 बजे मद्यपान की स्थिति में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई है। श्री धुर्वे का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के भाग 04 के नियम 09 में प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए, श्री फत्ते सिंह धुर्वे, सहायक शिक्षक एल. बी., शासकीय प्राथमिक शाला महराजपुरडीह विकास खण्ड बोड़ला को तत्काल प्रभाव निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पण्डरिया नियत किया जाता है। तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।