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सहायक शिक्षक भर्ती : बीएड धारी शिक्षकों की नियुक्ति हाईकोर्ट ने की निरस्त ….. डीएलएड धारीयों को माना पात्र

 

 

 

 

 

 

 

बिलासपुर बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त l प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड ही मान्य l

शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं lशिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञात हो की राज्य शासन ने दिनाँक 4 /5 /2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था l जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती  दी जिसमें सुप्रीमकोर्ट के  निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं डीएलएड ही मान्य हैं।

सुनवाई पाश्चात्य माननीय उच्च न्यायालय ने बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी  जिसे उन्होंने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी  जिस पर सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते bed शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया किन्तु उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा l

दिनांक 29 /2 / 2024 को प्रकरण में अंतिम सुनवाई हुई जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण निर्णय के लिए सुरक्षित कर लिया।

आज 2 /4/2024 को निर्णय सुनाया गया जिसमें बीएड योग्यताधारी को अपात्र मानते हुए उनकी नियुक्ति निरस्त कर दिया और 6 हफ्ते में डीएलएड योग्यताधारी की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने का निर्देश दिया

याचिकाकर्ता की और से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, अनुरागदयाल श्रीवास्तव अजय श्रीवास्तव ईशान वर्मा ने पक्ष रखा l

 

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