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हाईकोर्ट ब्रेकिंग : निलंबित डीईओ को हाईकोर्ट ने किया बहाल ,तीन महीने से अधिक नहीं रख सकते निलंबित

बिलासपुर। पदस्थापना संशोधन मामले में निलंबित बलौदाबाजार डीईओ को निलंबित किया गया था आरोप पत्र का जवाब देने के बाद भी बिना किसी

शिक्षक पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण मामले मे निलंबित balodabajar bhatapara के जिला शिक्षा अधिकारी सी एस धुर्वे का निलंबन समाप्त कर बहाल करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया हैं l…याचिकाकर्ता सीएस धुर्वे जिला शिक्षा अधिकारी के रूप.में पदस्थ थे l उन्हें दिनाँक 1 /8 /2023 को शिक्षकों के पदस्थापना संशोधन मामले मे गडबडी के आरोप के तहत कमेटी के सदस्य होने के कारण निलंबित किया गया था l 15/ 9/ 23 को उन्हें विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र दिया गया l

22 /11 /23 को निलंबन अवधि बढ़ाने हेतु आदेश दिया गया l निलंबन आदेश को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में इस आधार पाए चुनौती दी गई कि निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती यदि उसे जारी रखना हैं तो तीन माह के अंदर ही निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश देना होगा जो इस प्रकरण में नहीं हैं I प्रकरण की सुनवाई श्री ए एस चंदेल की एकल पीठ में हुई I न्यायालय ने निर्णीत किया कि निलंबन अवधि 1 /8/ 23 की वैधता 1 /11 /23 तक थी l तीन माह व्यतीत होने के बाद 22/ 11 /23 को बढ़ाया गया l तीन माह समाप्त होते ही निलंबन समाप्त हो गया उसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता l इस कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निलंबन समाप्त कर उसे बहाल करने का आदेश दिया जाता हैं l

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